संवैधानिक प्रावधान/CONSTITUTIONAL PROVISION
भारतीय संविधान में भाग-5, भाग 6 एवं भाग-17 में राजभाषा के विषय में व्यवस्था की गई है
भाग-5 – संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में
भाग-6 – विधान मंडल की भाषा के बारे में
भाग-17- अनुच्छेद 343 से 351 में संघ सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के बारे में व्यवस्था की गई है.